अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने बदलापुर थाना क्षेत्र के 11 वर्षीय स्कूल जाने वाली छात्रा को रास्ते से अगवाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी बच्चा उर्फ़ सिंटू को 10 वर्ष की कारावास एवं 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना बदलापुर थाना क्षेत्र की है। बच्ची के पिता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी 2017 को 9:30 बजे सुबह 11 वर्षीय पीड़िता स्कूल पढ़ने जा रही थी। रास्ते में आरोपी बच्चा उर्फ सिंटू मिला। उसे स्कूल छोड़ने के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया। चाय और बिस्किट में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। आरोपी उसे ट्रेन से हरियाणा ले गया। वहां उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अगल-बगल के लोगों को बताया तो लोग आरोपित को पकड़कर थाने ले गए। बाद में बच्ची जौनपुर लाई गई। उसका मेडिकल हुआ। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।