जौनपुर। एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में सीजेएम के आदेश पर गुरुवार को वादी अभिनव सिंघल का कलम बंद बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में विवेचक ने दर्ज कराया। इस मामले में जिला जज ने स्टेट द्वारा की गई पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर सीजेएम का पूर्व आदेश निरस्त कर फ्रेश आदेश का निर्देश दिया था। जिला जज ने सीजेएम को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को सुनकर फ्रेश आदेश पारित करें। सीजेएम ने विवेचक को आदेश दिया कि वादी अभिनव सिंघल का धारा 164 के तहत बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट में दर्ज कराएं जिस पर वादी का बयान दर्ज हुआ। एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके करीबियों पर अपहरण कर रंगदारी का आरो लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इसी मामले में धनंजय सिंह अभी जेल में हैं।