सड़क दुर्घटना के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने एसडीएम सदर को राम चरित्तर यादव इंटर काॅलेज पाल्हामऊ से मुआवजे की धनराशि 17 लाख रुपये वसूली न करने पर वेतन रोकने का आदेश जिलाधिकारी जौनपुर को दिया है। बता दें कि 11 अगस्त 2019 को गौराबादशाहपुर के आरा गांव निवासी अच्छेलाल ने याचिका दायर की थी। उनका बेटा प्रीतम (25) की बाइक से कोईरीडीहा से जौनपुर की तरफ जा रहा था। जब वह पुलिस चौकी पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास पहुंचा था। तभी इंटर काॅलेज की बस ने बाइक में टक्कर मार दिया। मौके पर ही प्रीतम की मौत हो गई। कोर्ट ने व्याज सहित 17 लाख रुपये कॉलेज प्रबंधक को जमा करने का आदेश दिया था लेकिन प्रबंधक ने रुपये जमा नहीं किए। जिस पर कोर्ट ने इंटर कॉलेज प्रबंधक से वसूली के लिए डीएम को आरसी जारी किया था। अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अनुपालन नहीं किए। वसूली न करने पर एसडीएम का वेतन रोकने का आदेश दिए। संवाद