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दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश

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जौनपुर। ट्रिब्यूनल के जज भूदेव गौतम ने सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकपुर में मदरसा की बस से हुई दुर्घटना में घायल रामजीत को ब्याज सहित 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की वसूली जामिया मोमिना लील बनात मदरसा से प्रबंधक से होगी क्योंकि बस का बीमा नहीं था।
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रामजीत सिंह निवासी कम्मरपुर सरपतहां ने याचिका दायर की थी कि सात फरवरी 2015 को मोटरसाइकिल से जाते समय सिद्दीकपुर पेट्रोल पंप के पास स्कूल बस ने टक्कर मार दी। वह बुरी तरह घायल हो गया था। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि रामजीत मुंबई में टेंपो चालक था। दुर्घटना के बाद वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गया। मदरसा जामिया मोमिना लील बनात के प्रबंधक ने खुद को बस का स्वामी बताया लेकिन दुर्घटना से इनकार किया। कोर्ट ने पाया कि बस का बीमा नहीं था। कोर्ट ने आदेश दिया कि दो माह में ब्याज सहित 20 लाख रुपये क्षतिपूर्ति याची को अदा करें।
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