जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने शुक्रवार को पंवारा थाना क्षेत्र के सजईकला में विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोपी सास सीता, ससुर सोहनलाल व देवर अजय को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
वादिनी संगीता व मृतका की बहन ने थाना पंवारा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 27 अगस्त 2021 को सुबह करीब 7 बजे पड़ोसी सिजोर, अंजली, सोनी, प्यारी, चंपा आदि ने पुरानी रंजिश में उसकी देवरानी अंजलि को घर में घुसकर जलाकर मार दिया। पुलिस की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि मृतका अंजलि का पति राजधर मुंबई में रहता था। अंजलि का पड़ोसी शिवराज से संबंध था। इसी बात पर अंजलि के ससुर सोहनलाल, देवर अजय व सास सीता उसे मारते-पीटते व धमकाते थे। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि 27 अगस्त 2021 को सुबह 7 अंजलि के सास, ससुर और देवर ने मिलकर उसे जलाकर मार डाला। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।