जौनपुर। जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने पंवारा थाना क्षेत्र के जखनियां गांव में पांच वर्ष पूर्व विवाहिता की मौत के मामले में सास को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार बरसठी निवासी गिरजा शंकर शुक्ला ने जून 2017 में पंवारा थाने में तहरीर देकर बताया था कि बेटी रेनू की शादी जखनिया निवासी धीरज पांडेय के साथ 15 वर्ष पूर्व की थी। ससुराल के लोग बेटी को हमेशा मारते-पीटते रहते थे। इसका मुकदमा परिवार न्यायालय में विचाराधीन था। छह जून 2017 की शाम बेटी रेनू को ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। सूचना पर जब वह बेटी के ससुराल पहुंचा तो पता चला कि वह जिला चिकित्सालय में भर्ती है। जब लोग वहां पहुंचे तो रेनू की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील अनिल सिंह कप्तान ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। दौरान मुकदमा रेनू के ससुर हूबनारायण की मौत हो गई। कोर्ट ने पति को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। सास राजपति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।