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Jaunpur News: चीनी मांझा से घायल अधिवक्ताओं के मामले में निगरानी स्वीकृत

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जौनपुर। चीनी मांझा से घायल अधिवक्ताओं के मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में दाखिल निगरानी स्वीकृत की गई है। पतंग उड़ाने वाले छह अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की सीजेएम कोर्ट से मांग की गई थी। निगरानी में उत्तर प्रदेश सरकार जरिये जिलाधिकारी व अज्ञात व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने विपक्षियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने पांच फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में छह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लाइन बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। 13 जनवरी 2025 को 4:00 बजे शाम वादी अपने साथी अधिवक्ता शिवराज यादव के साथ दीवानी न्यायालय से सिपाह की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहा था। शास्त्री पुल पर चीनी मांझा से दोनों लोग घायल हो गए। पुल के पश्चिम खाली मैदान व छत पर पांच लोग प्रतिबंधित मांझा से पतंग उड़ा रहे थे। घायल अधिवक्ताओं को देखकर हंसने लगे व तालियां बजाने लगे। मौके पर अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित थे जो घायल अधिवक्ताओं को अस्पताल ले गए। थाना व पुलिस अधीक्षक ने कोई सुनवाई नहीं की। सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया तो उन्होंने पुलिस जांच के बजाय मामले को बतौर परिवाद दर्ज करने का आदेश दे दिया. जिससे क्षुब्ध होकर वादी ने अधिवक्ता विकास तिवारी के माध्यम से निगरानी जिला जज कोर्ट में दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया।
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