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Jaunpur News: दो लाख रुपये के लिए जला कर हुई थी विवाहिता की हत्या

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मो. शारिक सिद्दीकी की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र भीखपुर भैसाली निवासी पति कृष्ण कुमार व सास रामरती देवी को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 95 हजार रुपये का जुर्माने लगाया। वादी मुकदमा प्रतापगढ़ जनपद के कौलापुर नंदपट्टी गांव निवासी शंकर लाल यादव ने 16 दिसंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी बहन गीता की शादी 7 मई 2009 को उक्त गांव में आरोपी कृष्ण कुमार के साथ हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक सामान भी दिया था लेकिन कृष्ण कुमार व सास रामरती देवी दहेज में 2 लाख रुपये की मांग को लेकर वादी की बहन को मारते- पीटते तथा प्रताड़ित करते थे। 04 दिसंबर 2016 को वादी की बहन के ससुर ने मुंबई से 5.30 बजे शाम को वादी के मोबाइल फोन पर सूचना दी कि तुम्हारी बहन जल गई है। उसे स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वादी स्वरूप रानी अस्पताल गया तो देखा कि ससुराल के लोग भर्ती कराकर चले गए थे। वादी की बहन ने बताया कि दिन में 12.00 बजे मेरे पति व ससुराल के अन्य लोग मुझे मारपीट कर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिए हैं। मेरे चिल्लाने पर मेरा लड़का मुझसे चिपक गया तो बच्चे को किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया और वादी अपनी बहन का इलाज अस्पताल में करवाता रहा। वादी की बहन की 15 दिसंबर 2016 को सुबह 9.00 बजे सुबह अस्पताल में मौत हो गई। वादी के भांजे अभिनव की भी मृत्यु हो गई। वादी की बहन ने मृत्यु के पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी पति कृष्ण कुमार व सास रामरती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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