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Jaunpur News: नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को 4 साल की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी योगेंद्र यादव को नाबालिग से छेड़खानी और धमकी देने का दोषी ठहराते हुए चार वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि सीधे पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया। 17 वर्षीय पीड़िता ने सिंगरामऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि घटना के समय वह कक्षा 11 में पढ़ती थी। पड़ोसी योगेंद्र यादव स्कूल आते-जाते उसका पीछा करता और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे परेशान करता था, जिससे पीड़िता ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। घटना 5 जून 2022 को सुबह 9 बजे हुई। पीड़िता खेत में शौच के लिए गई थी, तभी योगेंद्र यादव ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और छेड़खानी की। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। केस की विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी पेश की गई। सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल और वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर योगेंद्र यादव को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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