जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के उमरीकला गांव में दो वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड में जिला जज सुशील कुमार शशि की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने पेड़ के विवाद को लेकर जयप्रकाश शर्मा की हत्या करने के दोषी पड़ोसी सुनील शर्मा को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना 3 जनवरी 2024 की रात करीब 8:30 बजे हुई थी। मृतक जयप्रकाश शर्मा की पत्नी हीरावती देवी ने महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सुनील शर्मा पेड़ के विवाद को लेकर जयप्रकाश को गालियां दे रहा था। जयप्रकाश ने जब इसका विरोध किया तो सुनील ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया। सुनील ने गड़ासी और लाठी से जयप्रकाश के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। जयप्रकाश को तत्काल बदलापुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।
वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में केस डायरी दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया। इन साक्ष्यों के आधार पर सुनील शर्मा को हत्या का दोषी पाया गया।