जौनपुर। अपर सत्र जज पॉक्सो उमेश कुमार ने मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी शिवकुमार सरोज उर्फ भुवाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।
वादी ने बताया कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता के नाना ने थाने में दर्ज कराई थी। 8 वर्षीय पीड़िता नाना के घर रहकर पढ़ती थी। 25 नवंबर 2022 को पट्टीदार के यहां बेटी शादी थी। पड़ोस में मैरेज हॉल में बारात आई थी। पीड़िता नानी के साथ वहां गई थी। वहीं से आरोपी उसे एकांत स्थान पर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने की आवाज पर पीड़िता की नानी वहां गई और लहुलुहान बच्ची को लेकर आई। उसकी हालत गंभीर थी। मुंगराबादशाहपुर दवाखाना ले जाया गया जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जनपद के महिला अस्पताल भेजा। वहां पीड़िता कई दिन भर्ती रही और उसने बताया कि भुवाल ने गलत काम किया था। पीड़िता का मेडिकल के बाद मजिस्ट्रेट के समय बयान दर्ज हुआ। कोर्ट में 6 गवाहों का बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिवकुमार उर्फ भुवाल को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।