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Jaunpur News: अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने बुधवार को अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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वादी मुकदमा राजीव गुप्ता ने चार अक्टूबर 2022 को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराया कि वादी का नाबालिग पुत्र कक्षा 10 में पढ़ता है, जो कुछ दिनों से गुमसुम रहता है। खाना पीना छोड़ दिया। परिवार वालों द्वारा बहला फुसलाकर पूछने पर परिवार वालों के सामने वादी का लड़का रोने लगा। पूछने पर बताया कि मेरे गांव के अनुराग गुप्ता उर्फ छट्ठू मुझे पूर्व में अपने घर पर बुलाकर धमकाकर मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया था। उसका वीडियो बनाया था। उसी वीडियोग्राफी की धमकी देकर 21 फरवरी 2022 को भी रात में बुलाया था। इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। आरोपी धमकी देता था कि वीडियो तुम्हारे प्रिंसिपल व स्कूल में भेज दूंगा। इसी प्रकार कि धमकी देकर वादी के लड़के से अप्राकृतिक संबंध बनाता था। लोकलाज बस वादी का लड़का किसी से नहीं बताता था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में गवाहों को सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने परीक्षित कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिसीलन करने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी अनुराग गुप्ता उर्फ छट्ठू को अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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