जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने मछलीशहर क्षेत्र में आठ वर्ष की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म करने के दोषी राम अवध को उम्रकैद एवं 23 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अभियोजन के अनुसार 19 जनवरी 2021 को शाम 6:15 बजे आरोपी रामअवध बाइक से आया। पीड़िता की मां से लल्लू का घर पूछा। लल्लू से मिलवाने के लिए पीड़िता राम अवध की बाइक पर बैठकर गई। आरोपी उसे लल्लू के पास न ले जाकर नहर की तरफ ले गया और उसके साथ दुराचार किया। उसे बेहोशी की हालत में कुछ औरतें घर लेकर आईं। होश में आने पर उसने आप बीती बताई। उसका मेडिकल हुआ व मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी रामअवध को पाक्सो एक्ट व अपहरण में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाया।