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Jaunpur News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने गौराबादशापुर के बंजारे पुर गांव में पत्नी की हत्या करने के दोषी संतोष सोनकर को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजासुनाई । इसके साथ ही 20,000 रुपये अर्थदंड लगाया।
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घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता लव कुश निवासी सरायपट्टी, लाइनबाजार ने गौराबादशाहपुर थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार वो अपनी पुत्री पिंकी सोनकर की शादी बंजारेपुर में संतोष सोनकर से 2015 में की थी। पिंकी को तीन बच्चे हैं। इनकी उम्र 7 वर्ष,5 वर्ष व 3 वर्ष है। आरोप है कि संतोष पिंकी को प्रताड़ित करता था। 23 जनवरी 2024 को शाम 6:00 बजे दोनों में मारपीट हुई। पिंकी को अंदरूनी चोट लग जाने के कारण उसकी मौत हो गई। सूचना पर वादी व अन्य लोग पिंकी के ससुराल पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। कोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी संतोष को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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