फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jaunpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने जफराबाद थाना क्षेत्र में नानी के घर रह रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मनीष यादव निवासी शिवपुर जमैथा, जफराबाद को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन

कोर्ट ने जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। घटना की प्राथमिकी पीड़िता के मामा ने 8 सितंबर 2024 को जफराबाद थाने में दर्ज कराई।
वादी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता अपने नाना के यहां उनके साथ रहती थी। वादी तथा उसकी पत्नी हरियाणा में रहते थे। मार्च 2024 में पीड़िता घर में सोई थी। तभी मनीष यादव आया और उसका मुंह दबाकर जबरन छत पर ले गया। धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कहा कि किसी को बताओगे तो तुम्हारे नाना को मार देंगे। पीड़िता ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। आरोपी बराबर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
विज्ञापन

हरियाणा से जब पीड़िता की मामी आई तो पीड़िता ने आपबीती बताई। सूचना पर मामा भी घर आए और जफराबाद थाने पर सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पीड़िता गर्भवती हो गई थी और मृत बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार दुष्कर्म के दोषी मनीष को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें