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प्रधान की हत्या में आजीवन कारावास

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प्रधान की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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चुनावी रंजिश में 2001 में हुई थी प्रधान व उसके भतीजे की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। चुनावी रंजिश में 19 वर्ष पूर्व चंदवक थाना क्षेत्र में हुए ग्राम प्रधान और उसके भतीजे की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेंद्र सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 55000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार छह जुलाई 2001 को कोईलारी बाजार के आगे भीमपुर मोड़ के पास करनेहुआ के प्रधान फौजदार सिंह व उनके भतीजे अमित सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फौजदार की पत्नी रासमणि ने केस दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना के दौरान गांव के ही दामोदर सिंह, रविकांत सिंह व संतोष सिंह का नाम प्रकाश में आया था। तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव और अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। गवाहों के बयान के अनुसार पुरानी मुकदमे बाजी व चुनाव की रंजिश को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों आधार पर आरोपी संतोष सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। दूसरे आरोपी दामोदर सिंह की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई, जबकि तीसरे आरोपी रविकांत सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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