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Jaunpur News: अबोध बच्चे के हत्यारे को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम अपर्णा देव की अदालत ने केराकत थानाक्षेत्र निवासी आठ वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के दोषी अखिलेश पाठक निवासी मथुरापुर केराकत को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम वादी को देने का आदेश दिया है। घटना की प्राथमिकी महेंद्र विश्वकर्मा ने केराकत थाने में दर्ज कराई थी। पिता के मुताबिक उसका आठ वर्षीय बेटा आर्यन 16 नवंबर 2018 को 2:30 बजे स्कूल से पढ़कर घर आया। फिर कपड़े बदलकर साइकिल चलाने लगा। उसकी साइकिल की चेन उतर गई। बगल में खड़े अखिलेश पाठक ने उसकी चेन चढ़ा दी। बच्चा अखिलेश के पीछे-पीछे गया। उसके बाद लापता हो गया। दो दिन बाद बच्चे का शव मराठा पोखरा कुतुबपुर मड़ियाहूं से बरामद हुआ। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि अखिलेश ने आर्यन का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। कोर्ट ने अखिलेश को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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