जौनपुर। कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब निजी अस्पताल को कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना प्रदेश सरकार के पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। अस्पताल में आरक्षित बेड व भर्ती मरीजों की संख्या की सूचना भी रोजाना बाहर चस्पा करनी होगी। कोविड कमांड सेंटर में भी इसकी सूचना देनी होगी। मौजूदा व्यवस्था में कोरोना पॉजिटिव की सूचना कोविड-19 कमांड सेंटर में प्राप्त हो रही है। जहां से चिकित्सकों की ओर उपचाराधीन मरीजों से बातचीत करते यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है या नहीं। सीएमओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि सरकारी व निजी अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव को 70 फीसदी बेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। शेष 30 फीसदी बेड अस्पताल प्रशासन अपने स्तर से दे सकते हैं। इन अस्पतालों को प्रतिदिन सुबह आठ से शाम चार बजे तक रिक्त हुए बेडों की संख्या की जानकारी अस्पताल के बाहर चस्पा करनी होगी और डाटा पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। इसके साथ ही कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए एडमिशन स्लिप को संबंधित अस्पताल के लिए मानना बाध्यकारी होगा। इसका उल्लंघन उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम के संगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।