अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार यादव ने शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण करने के आरोपी संतोष राजभर को चार वर्ष की सजा व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना की प्राथमिकी पीड़िता की माता ने शाहगंज थाने में दर्ज कराया था।
अभियोजन के अनुसार 12 जून 2016 को वादिनी की नाबालिग पुत्री को संतोष राजभर शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में पीड़िता बरामद हुई, उसका बयान व मेडिकल हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संतोष उपाध्याय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद संतोष राजभर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।