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जौनपुर: थानाध्यक्ष मछलीशहर के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश

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जौनपुर। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय ने थानाध्यक्ष मछलीशहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है। मामला बाइक कब्जे में लिए बिना ही सीज कर चालान भेजने का है।
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मछलीशहर थाना क्षेत्र के पराहित निवासी जौवादशाह की प्लेटिना बाइक सीज होने का चालान मछलीशहर पुलिस ने किया था। जबकि उसकी बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया था। पुलिस ने गलत सीज होना दिखाया। आठ फरवरी को थानाध्यक्ष मछली शहर को आदेश दिया गया कि प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करें लेकिन न तो उन्होंने रिपोर्ट भेजा न ही स्पष्टीकरण दिया। बल्कि 11 बजे रात में वाहन स्वामी के घर पर सिपाहियों के साथ जाकर जबरन तलाशी ली। फर्जी मुकदमा की धमकी देते हुए बाइक लेकर थाने चले गए। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि थानाध्यक्ष ने आदेश का अनुपालन न कर लापरवाही की है।
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