Jaunpur News : यह मामला 30 दिसंबर 2021 का है। वाराणसी के भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके अनुसार, आरोपी ने खुद का नाम माफिया बीकेडी बताया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी।
माफिया बताकर एक करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने केराकत, जौनपुर निवासी आरोपी नसीम को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी जितेंद्र कुमार यादव ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 30 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3.18 और 3.22 बजे उसके मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति ने फोन किया। खुद का नाम माफिया बीकेडी बताया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।
रंगदारी न मिलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विवेचना के दौरान आरोपी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस उसे गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी। साथ ही कोर्ट के आदेश पर उसके घर कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी। जिसके बाद आरोपी सात अक्तूबर 2024 को कोर्ट में समर्पण कर जेल चला गया।
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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी पिछले 7-8 सालों से अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है। उसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है, और न ही उसने किसी से रंगदारी मांगी है। पुलिस ने फर्जी ढंग से उसको आरोपी बना दिया है।