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मतदान के लिए कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य

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अपर जिला मजिस्ट्रेट व उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राम प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए प्रपत्रों की सूची उपलब्ध करा दी है। जिसमें मतदान के बाबत मतदाताओं के पहचान के लिए विकल्प दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं के पास कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि पहचान के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
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