सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। अब यातायात नियमों के पालन की जानकारी देने के लिए प्रत्येक वाहनों के शोरूम में एक रोड सेफ्टी कार्नर विकसित किया जाएगा। जिस पर आने वाले आंगतुकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही यातायात नियमों के पालन करने के लिए शपथ दिलाई जाएगी।
इसकी तैयारी एआरटीओं विभाग की ओर शुरू कर दी गई। शासन का मनाना है कि सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में सबसे अधिक युवा 18 से 45 वर्ष हैं। शासन दुर्घटनाओं को रोकने एवं इससे हो रही जान माल की क्षति को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे में प्रत्येक शोरूम पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति व क्रेता को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। शासन से पत्र जारी होने पर विभाग की ओर से इसकी पहल तेज कर दी गई है।
रोड सेफ्टी कार्नर पर यह होगी गतिविधियां
रोड सेफ्टी कार्नर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित क्रिएटिव, पोस्टर, बैनर फ्लैक्स, साइन बोर्ड, कट आउट एवं मैसकॉट से प्रदर्शित किया जाएगा, सड़क सुरक्षा से संबंधित विषय जैसे वाहन चलाते समय, हेलमेट, सीटबेल्ट व चाइल्ड रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल, तेज गति,ओवर टेकिंग, नशे में वाहन चालाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, कम उम्र में वाहन चलाना, राग साइड ड्राइविंग न करने तथा यातायात संकेत आदि की जानकारी दी जाएगी।