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अवैध कब्जाधारक पर 54 हजार का जुर्माना

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अवैध कब्जा करने पर 54 हजार का जुर्माना
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मछलीशहर। स्थानीय तहसील क्षेत्र के मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र के तारडीह (काछीडीह) गांव में ग्रामसमाज की आराजी पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ तहसीलदार न्यायालय ने 54 हजार जुर्माना व बेदखली का आदेश दिया है। 7 वर्ष पूर्व तहसीलदार न्यायालय में हल्का लेखपाल द्वारा की गई रिपोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया है। गांव निवासी विजय शंकर मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम सभा की आराजी पर भवन निर्माण कर लिया है। लेखपाल ने सात साल पहले इसकी रिपोर्ट तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल किया था। तहसीलदार ने अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ आरसी जारी कर तत्काल वसूली करने और कब्जा बेदखल करने का आदेश दिया है।
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