बदलापुर। नगर पंचायत क्षेत्र में अब भवन बनवाने के लिए नक्शा पास कराना होगा। बिना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के सहमति के भवन का निर्माण कराने पर निर्धारित जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। भवन बनाते समय पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखना होगा। हर भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना भवन मालिक के लिए अनिवार्य होगा।
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डा. महेंद्र ने बताया कि भवन निर्माण करने वाले लोगों को भवन निर्माण संशोधन अथवा पुनर्निर्माण के पूर्व आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन की ड्राइंग की दो प्रतियां संलग्न करनी होंगी। जिसमें सेक्शन प्लान, फ्रन्ट एलीवेशन, जलनिकासी की व्यवस्था, ड्राइंग साइट प्लान जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट हो। साथ ही प्रस्तावित भूमि का आगणन भी देना होगा। नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही भवन निर्माण कार्य हो सकेगा। स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ निर्माण कार्य करने वालों से नगर पंचायत अर्थ दंड वसूल करेगा। ईओ ने बताया कि भवन मानचित्र के अनुसार पचास हजार से पांच लाख तक की लागत का आधा प्रतिशत धनराशि तथा पांच लाख एक रुपये से दस लाख तक के लागत वाले भवन निर्माण के लिए एक प्रतिशत, बीस लाख तक की लागत वाले भवन निर्माण के लिए डेढ़ प्रतिशत तथा उससे अधिक लागत से बनने वाले भवन स्वामी को दो प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में नगर पंचायत कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि भवन निर्माण कार्य नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ किया जा रहा है तो अधिशासी अधिकारी निर्माण कार्य रोकवा सकते हैं।