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पति को 10 और सास व ससुर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मंगदपुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में शनिवार को जिला जज ओपी त्रिपाठी ने पति को 10 और सास व ससुर को सात वर्ष की सजा सुनाई। प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा।
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अभियोजन कथानक के अनुसार दूधनाथ यादव निवासी करमदासपुर गौराबादशाहपुर ने थाना सरायख्वाजा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरी पुत्री गुड़िया की शादी 13 जून 2010 को राजकुमार के साथ हुई थी। विवाह के बाद पति राजकुमार,सास फुलझड़ी तथा ससुर तिलकधारी दहेज में एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर गुड़िया को प्रताड़ित करते थे। 13 मई 2015 को सूचना मिली कि गुड़िया कहीं गायब हो गई। बाद में पता चला कि ककोरगहना गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे उसका शव पड़ा है। पति, सास, ससुर ने मांग पूरी ना होने पर गुड़िया की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया था।पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से डीजीसी अनिल सिंह व दीपचंद मौर्य ने गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को सुनने तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी गण पति,सास व ससुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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