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स्कूल मर्जर नीति की समीक्षा करे सरकार : सांसद

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केराकत। विद्यालय एकीकरण स्कूल मर्जर नीति को लेकर मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र देकर यूपी की स्कूल मर्जर नीति की समीक्षा की मांग है। सांसद ने केंद्र से मांग की है कि इस नीति की समीक्षा कराई जाए, इससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट की मूल भावना को आघात पहुंच रहा है। सांसद प्रिया सरोज ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार वर्तमान में उन प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है, जिनमें 50 या उससे कम छात्र नामांकित हैं, और उन्हें अन्य विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि यह निर्णय विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि आरटी अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यह तय करना आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे के निवास स्थान से अधिकतम एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय हो। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार से इस विषय में रिपोर्ट तलब करें और नीति की पुनर्समीक्षा कराएं, ताकि बच्चों को घर के समीप गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा मिलती रहे।
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