जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ तीन तलाक और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए तहरीर दी। उसने आरोप लगाया कि ससुरालवालों द्वारा पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई में जुट गई।
पुलिस के मुताबिक कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला जमीन सिपाह निवासी जहरा बानो ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। उसने आरोप लगाया कि मुस्लिम रीति रिवाज से उसका विवाह 30 मार्च 2019 में तौफीक अनवर पुत्र स्वर्गीय डॉ. फकरुल हसन निवासी भादी चुंगी आदमी मेडिकल आजमगढ़ रोड के साथ हुई थी। शादी में पिता द्वारा अपने हैसियत के मुताबिक उपहार स्वरूप होंडा साइन बाइक, बेड, सोफा, फ्रिज, अलमारी आदि सामान दिया गया था। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ससुराल के लोग खुश नहीं हुए और शादी के समय से ही दहेज में पांच लाख की मांग करने लगे। किसी तरह से उसकी विदाई हुई। ससुराल पहुंचने पर पति तौफीक अनवर, सास सलमा, ननद द्वारा नकदी रुपये की मांग को लेकर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस बात को विवाहिता ने अपनी मायके वालों से बताया कि उसके ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे मारा पीटा करते हैं। हद तो तब हो गई जब उसकी ननद ने उसके पेट में पल रहे गर्भ को जबरदस्ती दवा पिलाकर खराब कर दिया। इसके बाद उसको मायके पहुंचा दिया। 11 माह बाद जब 2024 में विवाहिता के पति और सास मायके आए फिर दहेज में पांच लाख की रकम मांगी। जिसे देने से मायके वालों ने इनकार किया तो पति ने तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया।
इस मामले में पूछे जाने पर प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली मिथिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि सास और ननद के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।