थाना क्षेत्र के मानीकलां गांव में निजी भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताकर साक्ष्य के रूप में गलत खतौनी लगाना एक पक्ष को महंगा पड़ गया। इस मामले में बंदोबस्त अधिकारी की ओर से पुलिस अधीक्षक के आदेश पर धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश राय ने बताया कि मानीकलां ग्राम में एक भूखंड को कब्रिस्तान की जमीन बताकर बंदोबस्त अधिकारी दयानंद सिंह के यहां वाद दायर किया गया था। इस मामले में आरोपी ने कब्रिस्तान की गलत खतौनी बनाकर प्रस्तुत कर दिया। जांच में सीओ शाहगंज चकबंदी खतौनी फर्जी मिली है। इस पर बंदोबस्त अधिकारी दयानंद सिंह की तहरीर पर खेतासराय थाने में तौहीद निवासी मानीकलां व अन्य के खिलाफ गैरजमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष मानीकलां में फर्जी खतौनी प्रस्तुत करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी ।