अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी रामनरेश, दीपचंद्र , राजदेव तथा छटंकी उर्फ विशुनचन्द निवासी कोहड़ा, को सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 3-3 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद