फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शिक्षामित्र की फर्जी नियुक्ति में पूर्व ग्राम प्रधान को जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
करंजाकला। शिक्षामित्र की फर्जी नियुक्ति के आरोपी सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मखमेलपुर गांव की पूर्व प्रधान प्रेमा देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एससीएसटी आयोग के निर्देश पर पुलिस ने वर्ष 2018 में नियुक्ति में में गड़बड़ी मिलने पर तत्कालीन बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

वर्ष 2004-05 में शाहगंज सोंधी ब्लाक के कन्या प्राथमिक विद्यालय मेहरावां में शिक्षामित्र की नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े के मामले में एससीएसटी आयोग ने वर्ष 2018 में तत्कालीन बीएसए, बीईओ, ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। आयोग के निर्देश पर पुलिस ने उसी वक्त केस दर्ज तो कर लिया था लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मुकदमे के आरोपी तत्कालीन बीएसए और बीईओ का निधन हो गया और प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है।
कन्या प्राथमिक विद्यालय मेहरावां में शिक्षामित्र की तैनाती में तीन महिलाओं ने आवेदन किया था। मेरिट के अनुसार पहला और दूसरा स्थान पाने वाली आवेदकों को दरकिनार कर तीसरे स्थान की अभ्यर्थी अनीता देवी की नियुक्ति कर दी गई थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बीएसए ने जांच की। शिकायत सही पाने पर अनीता देवी की सेवा समाप्त कर दी। अनीता ने बीएसए के इस आदेश के खिलाफ एससी एसटी आयोग में गुहार लगाई लेकिन राहत नहीं मिली। आयोग ने फर्जीवाड़ा में शामिल सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। सरायख्वाजा थाने के प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि एससीएसटी आयोग के निर्देश पर दर्ज मुकदमें में वांछित चल रही पूर्व प्रधान प्रेमा देवी को गुरुवार को को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें