जौनपुर। एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 मई को होगी। पूर्व सांसद के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला जज मदनपाल सिंह ने यह तारीख तय की है। जमानत पर सुनवाई एडीजे प्रथम मनोज कुमार करेंगे। कोर्ट ने केस डायरी के साथ पूर्व सांसद का आपराधिक इतिहास भी तलब किया है।
धनंजय सिंह को रविवार की रात उनके शहर के कालीकुत्ती स्थित आवास से एक सहयोगी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पूर्व सांसद की ओर से मेडिकल रिपोर्ट पर भी राहत देने से इंकार करते हुए जेल अधीक्षक को जेल में ही समुचित उपचार का प्रबंध करने के आदेश दिए थे। मंगलवार की सुबह साढ़े 11 बजे पूर्व सांसद के अधिवक्ता डॉ. सुभाष शुक्ल, संतोष श्रीवास्तव और उमेश शुक्ल ने जिला जज मदनपाल सिंह के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जिला जज ने इसे एडीजे प्रथम मनोज कुमार को अग्रसारित करते हुए सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर की है।
आपराधिक साजिश रचने की धारा बढ़ाई गई
बाहुबली पूर्व सांसद के खिलाफ रविवार की रात पहले अपहरण और धमकी देने का ही केस दर्ज था। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को इसमें आपराधिक साजिश रचने की धारा भी बढ़ा दी गई है। लाइन बाजार एसओ दिनेश कुमार ने बताया कि पूर्व सांसद व उनके सहयोगी पर आपराधिक साजिश रचने की धारा भी बढ़ा दी गई है।