खाद्यान्न वितरण में अनियमितता मिलने पर लेधुआ गांव की उचित दर की दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्ति निरीक्षक राम सकल यादव ने थाने में तहरीर देकर बताया कि लेधुआ गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार पतिराम के खिलाफ गांव के समरजीत और कई अन्य लोगों ने एक जनवरी और नौ जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि दुकान संचालक खाद्यान्न का कालाबाजारी करता है। न तो दुकान पर रेटबोर्ड है और न ही अनाज समय से वितरण किया जाता है। कार्डधारकों से अधिक दाम लेकर चीनी दी जाती है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर पहुंच कर जांच की। जांच के समय स्टॉक में गेहूं चावल की मात्रा कम पाई गई। संचालक मांगने पर स्टॉक रजिस्टर भी नहीं दिया। उपस्थित कार्ड धारकों के बयान से अनियमितता की पुष्टि की हुई। इसकी आख्या जिलाधिकारी को दी गई। डीएम के आदेश पर दुकान से मिले दो क्विंटल गेहूं, चार क्विंटल चावल 1.09 क्विंटल चीनी बगल के कोटेदार महेंद्र कुमार को सुपुर्द कर दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। कोटेदार पतिराम के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथिमकी दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी यूपी सिंह ने बताया कि कोटेदार के खिलाफ प्राथमकी दर्ज कर ली गई है।