जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने सिंगरामऊ के बघाड़ी कला गांव में मासूम बेटे और बेटी को बेरहमी से पीटने वाले पिता को 10 माह की सजा सुनाई है। आरोपी घटना के बाद से जेल में था। कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
नौ दिसंबर 2023 को बघाड़ी कला गांव निवासी जयनाथ सिंह ने सिंगरामऊ थाने में अपने बेटे भीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई कि शाम 7 बजे उनके पुत्र बृजभूषण उर्फ भीम ने बाजार से घूम कर आने के बाद अनायास ही बेटे राजवीर और बेटी राधिका को जमकर पीट दिया।
इससे राजवीर के सिर की हड्डी और अंगुली टूट गई। बेटी राधिका का जबड़ा टूट गया। घटना के बाद आरोपी पिता गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया। कोर्ट में बच्चे पक्षद्रोही हो गए। बच्चों के दादा भी घटना से मुकर गए। मगर, कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।