जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने कहा कि घर के कमाऊ व्यक्ति की कोविड-19 से एक मार्च 2020 के बाद मौत हो गई है और बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो ऐसे बच्चे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति या उनके अभिभावक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय में संपर्क कर आवेदन पत्र ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक ऐसा साक्ष्य जिसमें यह प्रदर्शित हो सके कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था, साथ में उसके दूसरे साथी पति या पत्नी जो जीवित हैं, उनका बैंक पासबुक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाबालिग बच्चे की उम्र के प्रमाण पत्र आदि लगाना जरूरी है। पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता उसके अभिभावक को प्रदान की जाएगी। बालिका की शादी के लिए 101000 अनुदान दिया जाएगा।