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सात साल बाद फैसला, सात साल जेल

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दुष्कर्म के आरोपी पर लगा सात हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र में 7 वर्ष पूर्व बाजार गई लड़की को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम एकता कुशवाहा ने आरोपी को दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की 10 अप्रैल 2012 को 11:30 बजे दिन लाला बाजार दवा लेने गई थी। वहीं पर बिशुनपुर निवासी अजय कुमार उर्फ सिंटू कनौजिया, सिंटू का भाई मुन्ना व अजीत मिले ।लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गए । लड़की ने अपने बयान में बताया कि अजय कुमार उसे वहां से दिल्ली ले गया 9 दिन तक रखा तीन बार उससे शारीरिक संबंध बनाया 19 अप्रैल 2000 12 को 2012 को लाकर उसकी बुआ के घर छोड़ गया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके अजय कुमार के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार गुप्ता ने गवाहों को परिक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चातआरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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