जौनपुर । लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी महिला से कट्टा व चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी ग्राम प्रधान समेत पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया।
गाजीपुर के खानपुर निवासी विवाहिता जो वर्तमान में अपने मायके लाइन बाजार में रहती है। उसने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से कोर्ट में दरखास्त दिया कि ससुराल गाजीपुर में ठेकेदार यूनुस उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए कई बार धमकी दिया करता था।डर वश वह अपने बच्चों के साथ मायके लाइन बाजार आ गई।यूनुस के खिलाफ उसने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी यूनुस, ग्राम प्रधान राम गोपाल, बबलू, राजेंद्र यादव व एक अन्य व्यक्ति सुलह करने के लिए वादिनी के मायके में आए थे। 05 जनवरी 2019 को जब वह बाजार जा रही थी, तभी चार चक्के से आए आरोपी उससे कहे कि यूनुस से बात हो गई है। मामले में मदद करने को तैयार हैं। बातचीत करने के लिए गाड़ी में बैठा लिए और जबरन अज्ञात स्थान पर ले जाकर कट्टे व चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी देते हुए बारी -बारी से उसके साथ दुराचार किया। कहे कि उच्चाधिकारियों को बहुत दरखास्त देती हो आज इसका बदला ले लिए। किसी प्रकार आरोपियों के चंगुल से निकलकर वादिनी थाने पर पहुंची। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस अधीक्षक को भी अर्जी दिया ।लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। साथ ही 24 घंटे में अनुपालन आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए भी आदेशित किया।