जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर कोटिला निवासी व दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता रामभुवन मिश्रा के परिवार को मारने-पीटने एवं स्थगन आदेश के बावजूद अवैध निर्माण करने के मामले में सीजेएम ने तत्कालीन थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश गुप्त समेत 10 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में कोर्ट में तलब किया है।अग्रिम कार्रवाई के लिए 8 जून की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता राम भुवन ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया कि मुलजिमान प्रकाश चंद्र आदि से उसका आबादी का विवाद चल रहा है। सिविल कोर्ट से दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित है। बावजूद बावजूद थानाध्यक्ष बदलापुर श्रीप्रकाश गुप्त, कानूनगो व लेखपाल को अपने साजिश में करके आरोपी प्रकाश आदि छह जनवरी 2011 को दीवार बनवा लिए और बाद में उस पर मड़हा रख लिए। विरोध पर बलवा कर उनके परिवार वालों को मारे पीटे व गालियां दिए। कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज हुआ।बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाते हुए कोर्ट ने उन्हें तलब किया।