विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में सीजेएम के आदेश पर कोतवाली में दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज हुई है।
जलालुद्दीन निवासी कलीचाबाद थाना लाइन बाजार ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि मुफ्ती मोहल्ला निवासी बाबर ने उससे कहा कि उसके नजदीकी सिराज निवासी सराय ख्वाजा का परिचय ओमान देश के कुछ एजेंटों से है। सिराज बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी दिला सकते हैं। वादी ने अपने लड़के इसरार को विदेश में नौकरी दिलाने की बात कही जिस पर आरोपियों ने वादी को झांसा देकर उससे एक लाख 20 हजार रुपये 10 जून 2017 को लिया। जब नौकरी नहीं लगी तो वादी ने आरोपियों से तगादा किया। आरोपियों ने उसे फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बना कर दे दिया और कहा कि जल्द ही विदेश जाना होगा। काफी समय बाद भी विदेश नहीं भेजे तो वादी ने अपना रुपया मांगा तब आरोपियों ने गालियां व जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।