जौनपुर। धर्मापुर विकास खंड के समोपुर कला के ग्राम प्रधान अरुण कुमार यादव को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। हत्या के मामले में डेढ़ साल पहले अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद मलिक ने ग्राम प्रधान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के डेढ़ साल बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान की बर्खास्तगी की कार्रवाई की है।
हत्या और प्राणघातक हमले के मामले में ग्राम प्रधान अरुण कुमार यादव, मुन्ना यादव, सर्वेश कुमार चौहान को अदालत ने 28 मई 2016 को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। ग्राम प्रधान को सजा सुनाए जाने के बाद से ग्राम प्रधान के कार्यों का दायित्व ग्राम पंचायत सदस्य दुर्गावती देवी को पंचायत राज अधिनियम के तहत 6 अक्टूबर 2016 से अग्रिम आदेश तक प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस सिलसिले में 11 जुलाई 2017 को पंचायत राज विभाग ने जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल से राय मांगी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल ने पत्र भेजकर सलाह दी कि अरुण कुमार यादव दोष सिद्ध होने के कारण पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं। पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) जी के अनुसार अरुण कुमार यादव को प्रधान पद से बर्खास्त करके उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्राविधानों के तहत नया चुनाव कराया जा सकता है। जनहित में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)जी (।।) में निहित प्राविधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट सर्वज्ञ राम मिश्र ने समोपुर कला के ग्राम प्रधान अरुण कुमार यादव को प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया।