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Jaunpur News: नए कानून के तहत 28 में से दो थानों में मुकदमे दर्ज

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नए भारतीय कानून के तहत सोमवार को जिले की 28 थानों में से महज दो ही थानों में दो मुकदमे दर्ज किए गए। यह दोनों मुकदमे शाहगंज कोतवाली और बरसठी थाना में दर्ज किए गए। एक सार्वजनिक संपत्ति और दूसरा मारपीट का मामला है। एक दिन पहले पुरानी तहरीर पर आईपीसी के तहत ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
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शाहगंज तहसीलदार आशीष कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान, राजस्व टीम और पुलिस बल के ग्राम सबरहद में आबादी चूना भट्टी खाते की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। यहां पर राजस्व विभाग द्वारा भूमि को कब्जे में लेकर बोर्ड लगाया गया। इसमें अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई के समय मौके पर मुनादी कराकर आम जनमानस को सूचित किया गया।
क्षेत्रीय लेखपाल विकास सिंह की तहरीर पर अवैध अतिक्रमण करने वाले उमैर शेख, अरफी शेख निवासी सबरहद शाहगंज, सिकंदर आलम निवासी अज्ञात के खिलाफ धारा 329 भारतीय न्याय संहिता 2023 और 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ठाकुर राजस्व टीम के साथ मौके पर उपस्थित रहे।
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निगोह : बरसठी थाना पर सोमवार को नए भारतीय कानून के तहत पहला मुकदमा सोमवार को महुआरी गांव के तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ।
महुआरी गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। इसमें रमाशंकर यादव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को चोटें आई। आरोप है कि ज़मीन विवाद को लेकर पड़ोसी उमाशंकर यादव, अमन यादव, अमित यादव गाली दिए। लाठी डंडे से पीटे और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिए। आसपास के लोगों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। पुलिस की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 362, 361(2) का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष कश्यप कुमार सिंह ने बताया कि नए कानून की धारा का मुकदमा दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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वर्जन ...

एक जुलाई 2024 से प्रभावी नए भारतीय कानून के तहत शाहगंज कोतवाली और बरसठी थाना में पहले दिन दो ही मुकदमे दर्ज हो सके हैं। तहरीर पड़ने के बाद विवेचना के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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-डॉ. अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक
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