जौनपुर। अपर सत्र जज अपर्णा देव ने जलालपुर थाना क्षेत्र के कुसांव गांव में चार वर्ष पहले चंदन प्रजापति की सिर कूंचकर हुई हत्या मामले में दोषी करार देते हुए प्रवेश उर्फ लौटू और धर्मेश कन्नौजिया को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को देनी होगी।
मार गए युवक चंदन के पिता रामतीरथ प्रजापति ने जलालपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 10 माह पहले एक लड़का सऊदी अरब में नौकरी करता था, उसने चंदन को एक घड़ी दी थी। चंदन से वह घड़ी आरोपी प्रवेश उर्फ लौटू जबरदस्ती ले लिया। मांगने पर हीलाहवाली करने लगा। इसके बाद मैं लौटू के पास गया और घड़ी लेकर अपने बेटे चंदन को दिया। इस बात से लौटू व धर्मेश बुरी तरह से नाराज हो गए थे। आए दिन चंदन से झगड़ा करते थे। इस बीच दोनों मुंबई चले गए। घटना के एक माह पहले लौटू व धर्मेश गांव आए। चंदन को साथ लेकर घूमते-फिरने लगे। 8 जुलाई 2020 को रात 8 बजे मैंने देखा कि बेटा चंदन लौटू व धर्मेश के साथ प्राथमिक विद्यालय की तरफ जा रहा था। जब उसने पूछा तो लौटू ने कहा डरिए मत चंदन हमारे साथ है। तब मैं वहां से चला गया। काफी रात होने के बाद चंदन घर नहीं आया तो वह खोजने निकले। लौटू के घर ताला लगा था। धर्मेश का दरवाजा बंद था। तब रिश्तेदारों व आसपास के लोगों से पूछा लेकिन पता नहीं चला। बाद में सूचना मिली कि मेरे बेटे चंदन का शव प्राइमरी स्कूल के पास पड़ा है। वहां जब मैं पहुंचा तो देखा चंदन का सिर कुचला हुआ था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लौटू और धर्मेश ने ने मिलकर सीमेंट से ढले हुए पत्थर से सिर कूंचकर चंदन की हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लौटू व धर्मेश को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।