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Jaunpur News: लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से पीटकर की थी भूपेंद्र की हत्या, तीन को उम्रकैद

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संवाद न्यूज एजेंसी जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के संदहा गांव में लगभग डेढ़ साल पहले भूपेंद्र सिंह की हत्या के मामले में जिला जज सुशील कुमार शशि की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गामा बिंद, दीपक यादव और अमित बिंद पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये वादी को देने का आदेश दिया है। वादी सुरेंद्र सिंह निवासी संदहा ने सरायख्वाजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार चार फरवरी 2025 को गामा बिंद और उसके भाई का भूपेंद्र सिंह से विवाद हुआ था। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। भूपेंद्र ने उसी रात इसकी जानकारी परिवार के लोगों को दी थी। पांच फरवरी की रात में भूपेंद्र पत्नी मंजू सिंह के साथ पवन सिंह के यहां आयोजित रामायण कार्यक्रम में गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में गामा बिंद, दीपक यादव और अमित बिंद ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पीछे से आ रही मंजू सिंह ने टार्च की रोशनी में आरोपियों को देखा। घटना के बाद तीनों आरोपी बाइक से भाग गए। घायल भूपेंद्र को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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