जौनपुर। नेवढ़िया इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक के वेतन का भुगतना नहीं करने पर कोर्ट ने डीआईओएस, वित्त अधिकारी व प्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। शिक्षक की नियुक्ति 1995 में हुई थी, लेकिन वेतन का भुगतान नहीं हुआ था। इसके बाद इन्होंने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था।
नेवढ़िया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अछैबर तिवारी ने बताया कि सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव निवासी बजरंगबली दुबे की तैनाती नेवढियां इंटर काॅलेज में 1995 में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। वहां उनका वेतन नहीं लग पाया था। वेतन नहीं मिलने पर बजरंगबली 2010 में कोर्ट चले गए थे। न्यायालय ने पांच जुलाई को अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया था, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इसको लेकर डीआईओएस, वित्त अधिकारी व प्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उधर, शिक्षक बजरंगबली दुबे ने बताया कि काफी दिन तक वेतन मिलने का इंतजार किया। जब कई डीआईओएस बदल गए और वेतन नहीं लगा तो न्यायालय में वाद दायर किया था। अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी होने की जानकारी नहीं है।
नेवढियां इंटर काॅलेज के शिक्षक बजरंगबली दुबे के मामले में एक फैक्स मिला है। तीन दिन पहले मैने जिले में कार्यभार ग्रहण किया है। प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं है। कार्यालय में बैठकर फाइल देखने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। -राकेश कुमार, डीआईओएस जौनपुर।