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Jaunpur News: दहेज हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त

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प्रभारी जिला जज अनिल कुमार यादव ने गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी गोविंद गिरी की जमानत प्रार्थना पत्र को अपराध की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को निरस्त कर दिया। वादिनी गायत्री देवी ने 15 नवंबर 2023 को थाना गौराबादशाहपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह अपनी पुत्री रंजन उर्फ रूपम गिरि की शादी गोविंद गिरी निवासी निशान थाना गौराबादशाहपुर के साथ 15 मई 2023 को कराई थी। शादी के बाद से ही आरोपी मेरी पुत्री रंजन उर्फ रूपम को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। ससुराल के लोग 15 नवंबर 2023 को फोन करके बुलाए कि रंजना उर्फ रूपम के पेट और सीने में तेज दर्द हो रहा है। वादिनी अपनी पुत्री की ससुराल गई जहां पर वादिनी के पुत्री का शव दरवाजे के सामने पड़ा था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। आरोपी गोविंद गिरी ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गोविंद गिरी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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