अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने किशोरी के अपहरण के आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है।
वादी मुकदमा ने सिकरारा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि 29 जून 2023 को सुबह 6:30 बजे वादी अपने जरूरी काम से लखनऊ गया था। वादी के पिता खेत में काम करने गए थे तथा पत्नी मंदिर में पूजा करने गई थी। इसी दौरान नाबालिग पीड़िता का आरोपी विरेंद्र उर्फ सचिन नेअपहरण कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करमेडिकल जांच कराई और उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। बयान से घटना की पुष्टि हुई। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। सरकारी वकील ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।