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Jaunpur News: बाल विवाह के खिलाफ किया जागरूक

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मड़ियाहूं। बाल विवाहमुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बृहस्पतिवार को मड़ियाहूं कोतवाली परिसर में बाल विवाह रोकथाम के प्रति जागरूकता बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विवाह सेवा प्रदाता, सामुदायिक स्वयंसेवक, मैरिज हॉल, डीजे संचालकों व अन्य गणमान्य लोगों को बाल विवाह से होने वाले सभी तरह के नुकसानों के बारे में बताया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी चंदन राय ने बाल विवाह को एक सामाजिक कुप्रथा बताते हुए इसके उन्मूलन के लिए सभी से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की शुरुआत मुगलकाल में हुई थी, जिसका राजा राममोहन राय ने पुरजोर विरोध किया। समय-समय पर इसके खिलाफ कानून बनाए गए और वर्तमान में कानून के अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 साल निर्धारित है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल 112 पुलिस सेवा या 1098 चाइल्ड लाइन पर कॉल कर इसे रोका जा सकता है। मड़ियाहूं कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह ने लोगों को बाल विवाह न होने देने का संकल्प दिलाया और कहा कि समाज की जागरूकता से ही इस कुरीति पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर क्राइम इरफान अली एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक रमेश प्रसाद ने भी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इस मौके पर श्रीप्रकाश तिवारी सहित मैरिज हॉल संचालक, डीजे संचालक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नगर के लोग मौजूद रहे।
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