जौनपुर। अटाला मस्जिद को प्राचीन अटाला देवी मंदिर बताते हुए स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने पीस कमेटी जामा मस्जिद और वक्फ अटाला मस्जिद के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ वक्फ अटाला मस्जिद जरिये सचिव फैज अहमद ने स्वराज वाहिनी संगठन जरिये प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्र के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी। वाद में कहा गया था कि वादी पक्ष को वाद दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने निगरानी अर्जी निरस्त कर दी और आदेश दिया कि वादी पक्ष वाद दाखिल कर सकता है। वाद पोषणीय है या नहीं या कोर्ट को क्षेत्राधिकार है या नहीं, इन बिंदुओं को वक्फ सचिव संबंधित कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यह विचार करने का विषय है जो उस अदालत द्वारा तय किया जाएगा, जहां केस चल रहा है।