जौनपुर। एसीजेएम सौरभ श्रीवास्तव की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में फर्जी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) के जरिए स्कूल में दाखिला लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रा के माता-पिता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर की कॉपी प्रस्तुत करने को कहा है। सरोखनपुर निवासी देवानंद सिंह चौहान ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि पुष्पा देवी और उनके पति मोहनलाल ने अपनी बेटी वंदना के प्रवेश के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। आरोप है कि आरोपियों ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरोखनपुर की फर्जी टीसी तैयार की, जिसमें जन्मतिथि बदलकर राम अभिलाख पब्लिक स्कूल, सीडा में प्रवेश लिया। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में स्पष्ट हुआ कि विद्यालय ने कक्षा 7 की कोई टीसी जारी नहीं की थी। इसके बाद स्कूल प्रधानाचार्या और पीड़ित द्वारा पुलिस व प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए पुलिस को कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।