धर्मापुर। एसपी के आदेश पर महिला थाना पुलिस एक विवाहिता की तहरीर पर पति व सास समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।
गौरा खुर्द गांव निवासी विवाहिता विभा शर्मा ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी 2 मार्च 2025 को सुल्तानपुर के ग्राम उघड़पुर भटपुरा निवासी रविंद्र शर्मा के साथ हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के दौरान उसके ससुराल वालों और बिचौलियों ने झूठ बोला था कि लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबकि वह शराबी है और उसके अन्य लड़कियों के साथ संबंध हैं। शादी के बाद विदाई के समय उसके माता-पिता ने 5 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण, कीमती घरेलू सामान और अन्य उपहार दिए थे, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
आरोप है कि पति रविंद्र शर्मा, ससुर हनुमान प्रसाद, सास मंजू देवी और ननद डिंपल व सोनाली ने पीड़िता से दो लाख रुपये नकद और बुलेट की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करने लगे। 24 अक्तूबर 2025 को जब उसका भाई ससुराल पहुंचा, तो आरोपियों ने उसके सामने ही पीड़िता के साथ मारपीट की। महिला थाना प्रभारी श्यामा तिवारी ने बताया कि पुलिस ने 23 जून 2026 को को एसपी के निर्देश पर पीड़िता विभा शर्मा की तहरीर पर उसके पति रविन्द्र शर्मा, सास मंजू देवी, ससुर हनुमान प्रसाद शर्मा समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।